सिटी मजिस्ट्रेट गुरविंदर सिंह निलंबित : सरकार की बड़ी कार्रवाई हरियाणा सरकार का आदेश जारी, मुख्य सचिव कार्यालय चंडीगढ़ रहेगा मुख्यालय

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हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए कैथल के सिटी मजिस्ट्रेट गुरविंदर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई है और आदेश 6 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ से जारी किया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता और अन्य अनुमन्य भत्ते दिए जाएंगे।

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय में रहेगा और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से स्वीकृति दी गई है और इसकी प्रति संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है ताकि आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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