नारनौल में गर्मी को लेकर तैयारी : हीटवेव से बचाव के निर्देश जारी | डीसी ने सभी विभागों को अलर्ट किया

GZN इनपुट डेस्क
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महेंद्रगढ़ (नारनौल )

नारनौल में हीटवेव को लेकर समीक्षा बैठक करते डीसी कैप्टन मनोज कुमार
नारनौल में हीटवेव को लेकर समीक्षा बैठक करते डीसी कैप्टन मनोज कुमार

नारनौल में आगामी गर्मी और संभावित हीटवेव को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने सभी विभागों को समय रहते पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार नारनौल जिला प्रशासन ने आने वाले समय में पड़ने वाली भीषण गर्मी और संभावित लू से निपटने के लिए अभी से अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट किया कि प्रशासन का लक्ष्य किसी भी आपात स्थिति से पहले ही तैयार रहना है, ताकि इंसान, पशु-पक्षियों और फसलों पर गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुरक्षा ऑडिट और फायर ऑडिट की प्रक्रिया तुरंत पूरी करें तथा अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच के साथ उन्हें संचालित करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय करें। उन्होंने कहा कि समय रहते की गई तैयारी ही किसी भी संकट से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका होती है।

बैठक में कृषि विभाग को थ्रेसिंग के दौरान होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से बचाव और खरीफ की बुवाई के लिए किसानों को पहले से जागरूक करने के निर्देश दिए गए, वहीं पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने और एडवाइजरी जारी करने को कहा गया।

उपायुक्त ने वन विभाग को निर्देश दिए कि जंगलों में जंगली जीवों और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से सुनिश्चित की जाए और ‘वन मित्र’ के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। वहीं सिंचाई विभाग को जिले के सभी तालाबों को भरने की योजना बनाने को कहा गया, ताकि गर्मी के दौरान जल संकट की स्थिति न बने।

शहरी क्षेत्रों को लेकर उपायुक्त ने नगर निकायों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और पार्कों में पेयजल, जगह-जगह प्याऊ और मटकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नागरिकों को छतों पर सफेद पेंट या चूने की लिपाई जैसे पारंपरिक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया।

इसके अलावा ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली बचत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर भी जोर दिया गया। लेबर विभाग को ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए छाया, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं समय रहते उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

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हिसार – 11 साल बाद रामपाल जेल से रिहा : हाईकोर्ट से जमानत के बाद कड़ी सुरक्षा में निकला काफिला

हरविन्द्र यादव
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सतलोक आश्रम प्रकरण में उम्रकैद की सजा काट रहे रामपाल को करीब 11 साल 4 महीने 24 दिन बाद हिसार की सेंट्रल जेल-2 से रिहा कर दिया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के दो दिन बाद शुक्रवार को उसकी रिहाई हुई। हाईकोर्ट से जमानत के बाद खुला रास्ता 8 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल को नियमित जमानत दी थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह उनके वकीलों ने हत्या के दो मामलों में 5-5 लाख रुपये के बेल बॉन्ड जमा कराए, जिसके बाद रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से निकला रामपाल की रिहाई के दौरान पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क रहीं। संभावित भीड़ को देखते हुए जगह-जगह नाके लगाकर यातायात नियंत्रित किया गया। दोपहर के समय रामपाल सफेद पर्दों वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर जेल से निकला। सीधे सोनीपत आश्रम के लिए रवाना रिहाई के बाद रामपाल हिसार से सीधे सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र के धनाना स्थित सतलोक आश्रम के लिए रवाना हुआ। उसके काफिले में फॉर्च्यूनर और डिफेंडर सहित करीब 20 गाड़ियां शामिल रहीं, जबकि हरियाणा पुलिस की एक गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी। समर्थकों की भीड़ की आशंका धनाना गांव में रामपाल के समर्थकों के जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। जानकारी के अनुसार समर्थक गांव से करीब एक किलोमीटर पहले ही उसका स्वागत करने की तैयारी में थे। 2014 में हुआ था बड़ा टकराव नवंबर 2014 में बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में पुलिस और रामपाल समर्थकों के बीच बड़ा टकराव हुआ था। इस दौरान महिलाओं और बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद रामपाल को गिरफ्तार किया गया था और 2018 में हिसार कोर्ट ने उसे हत्या सहित अन्य मामलों में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जमानत के पीछे ये रही दलीलें सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने रामपाल के लंबे समय से जेल में होने, ट्रायल की धीमी गति और उम्र (करीब 78 वर्ष) का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने माना कि मामले का ट्रायल अभी लंबा चल सकता है और अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है, जिसके आधार पर रामपाल को राहत दी गई। जमानत पर सख्त शर्तें लागू हाईकोर्ट ने जमानत देते समय स्पष्ट किया कि रामपाल किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा और न ही ऐसी गतिविधियों में शामिल होगा। शर्तों के उल्लंघन पर राज्य सरकार जमानत रद्द करवा सकती है। जेल प्रशासन ने पूरी की औपचारिकताएं सेंट्रल जेल-2 के अधीक्षक रमेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट की सभी शर्तों को पढ़कर सुनाया गया और दस्तावेजों का मिलान करने के बाद अदालत के आदेश पर रिहाई की गई।
सतलोक आश्रम प्रकरण में उम्रकैद की सजा काट रहे रामपाल को करीब 11 साल 4 महीने 24 दिन बाद हिसार की सेंट्रल जेल-2 से रिहा कर दिया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के दो दिन बाद शुक्रवार को उसकी रिहाई हुई। हाईकोर्ट से जमानत के बाद खुला रास्ता 8 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल को नियमित जमानत दी थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह उनके वकीलों ने हत्या के दो मामलों में 5-5 लाख रुपये के बेल बॉन्ड जमा कराए, जिसके बाद रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से निकला रामपाल की रिहाई के दौरान पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क रहीं। संभावित भीड़ को देखते हुए जगह-जगह नाके लगाकर यातायात नियंत्रित किया गया। दोपहर के समय रामपाल सफेद पर्दों वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर जेल से निकला। सीधे सोनीपत आश्रम के लिए रवाना रिहाई के बाद रामपाल हिसार से सीधे सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र के धनाना स्थित सतलोक आश्रम के लिए रवाना हुआ। उसके काफिले में फॉर्च्यूनर और डिफेंडर सहित करीब 20 गाड़ियां शामिल रहीं, जबकि हरियाणा पुलिस की एक गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी। समर्थकों की भीड़ की आशंका धनाना गांव में रामपाल के समर्थकों के जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। जानकारी के अनुसार समर्थक गांव से करीब एक किलोमीटर पहले ही उसका स्वागत करने की तैयारी में थे। 2014 में हुआ था बड़ा टकराव नवंबर 2014 में बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में पुलिस और रामपाल समर्थकों के बीच बड़ा टकराव हुआ था। इस दौरान महिलाओं और बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद रामपाल को गिरफ्तार किया गया था और 2018 में हिसार कोर्ट ने उसे हत्या सहित अन्य मामलों में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जमानत के पीछे ये रही दलीलें सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने रामपाल के लंबे समय से जेल में होने, ट्रायल की धीमी गति और उम्र (करीब 78 वर्ष) का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने माना कि मामले का ट्रायल अभी लंबा चल सकता है और अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है, जिसके आधार पर रामपाल को राहत दी गई। जमानत पर सख्त शर्तें लागू हाईकोर्ट ने जमानत देते समय स्पष्ट किया कि रामपाल किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा और न ही ऐसी गतिविधियों में शामिल होगा। शर्तों के उल्लंघन पर राज्य सरकार जमानत रद्द करवा सकती है। जेल प्रशासन ने पूरी की औपचारिकताएं सेंट्रल जेल-2 के अधीक्षक रमेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट की सभी शर्तों को पढ़कर सुनाया गया और दस्तावेजों का मिलान करने के बाद अदालत के आदेश पर रिहाई की गई।
सतलोक आश्रम प्रकरण में उम्रकैद की सजा काट रहे रामपाल को करीब 11 साल 4 महीने 24 दिन बाद हिसार की सेंट्रल जेल-2 से रिहा कर दिया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के दो दिन बाद शुक्रवार को उसकी रिहाई हुई। हाईकोर्ट से जमानत के बाद खुला रास्...
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GZN डेस्क
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अटेली – गुजरवास में प्रतिभा सम्मान समारोह : निपुण परीक्षा में अव्वल छात्रों को गोल्ड मेडल

जितेंद्र सोलंकी
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गुजरवास में निपुण परीक्षा में सफल छात्रों को मेडल पहनाकर सम्मानित करते अतिथि।
गुजरवास में निपुण परीक्षा में सफल छात्रों को मेडल पहनाकर सम्मानित करते अतिथि।
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